धौलपुर। जिला परिवहन अधिकारी देवानंद ने अवगत कराया कि वाहन पोर्टल पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार माह अगस्त 2024 के जिन भार वाहनां की फिटनेस वैध नहीं जो कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से आमजन को हानि पहॅुचा सकते हैं एवं साथ में बकाया टैक्स मे डिफॉल्टर हैं।
ऐसे वाहनों के वाहन स्वामियों को नियमानुसार वाहनों के पंजीयन निलम्बन हेतु नोटिस तथा डिजीटल माध्यम के द्वारा वाहन स्वामियों के मोबाईल नम्बर पर अपना पक्ष रखने हेतु मैसेज भी करवाकर अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर प्रदान किये गए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
नियत दिनांकों को सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं होने पर ऐसे वाहन स्वामियों के वाहनां का सम्बन्धित कानूनी प्रावधान एवं मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 53(1) के अन्तर्गत परिवहन कार्यालय द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र का निलम्बन कर दिया जाएगा।
पूर्व माहों में भी ऐसी 381 वाहनों के बिना वैध फिटनेस के वाहनों की आरसी निलंबित की जा चुकी है। जिला परिवहन अधिकारी ने वाहन स्वामियो से पुनः अपील की है कि वाहन स्वामी कार्यदिवस मे आपत्ति या अपील हेतु जिला परिवहन कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
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