धौलपुर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पुलिस हेतु अधिग्रहित किए गए वाहनों के समय पर पुलिस लाइन न पहुंचने पर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जिला परिवहन अधिकारी देवानंद ने वाहन संख्या UP80FS5150 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है।
जिला परिवहन अधिकारी देवानंद ने बताया कि विभाग द्वारा लगभग 1381 वाहनों को जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर के आदेशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत जिन वाहनों के वाहन स्वामियों को चुनाव सम्बन्धी, मतदान दलों एवं पुलिस हेतु वाहन व्यवस्था करने के लिए अधिग्रहण फार्म दिए गए हैं।
अधिग्रहण किए गए वाहनों में से समय पर न पहुंचने पर पूर्व में भी दो वाहनों के पंजीयन को निरस्त किया गया है। तथा एक बहन स्वामी के विरुद्ध प्राथमिक की दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि यदि कोई भी वाहन स्वामी उक्त आदेशों का उल्लंघन करेगा अथवा उस दिन किसी शादी समारोह में वाहन संचालित होता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत एक वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय होगा तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन का रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
विभाग द्वारा ऐसे वाहन स्वामियों के विरुद्ध प्राथमिक की दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
समस्त वाहन स्वामियों से अपील की जाती है कि जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशों की अनुपालना में वाहनों को दिए गए अधिग्रहण फार्मो के साथ वाहन स्वामी अपने समस्त वाहनों को 15, 16 व 17 अप्रैल को पहुँचाया जाना सुनिश्चित करें जिससे लोकसभा आम चुनाव 2024 का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके।
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