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धौलपुर। अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतीश चंद द्वारा 28 जून शुक्रवार को जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बंदियों को कारागृह मे मिलने वाली सुविधाओं जैसे भोजन, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधाओं व रसोईघर, बैरक इत्यादि का जायजा लिया तथा कारागृह के बंदियों से रूबरू होकर उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। जिला न्यायाधीश सतीश चंद ने बंदियों को बताया कि यदि किसी विचाराधीन बंदी का उसके प्रकरण मे पैरवी हेतु कोई अधिवक्ता नहीं है तो ऐसे बंदी जेल अधीक्षक के माध्यम से अथवा संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर न्यायालय के माध्यम से नियमानुसार अधिवक्ता नियुक्ति हेतु विधिक सहायता का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर को भिजवावे जिससे ऐसे बंदीगण की ओर से पैरवी हेतु प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जा सके।
इसी प्रकार ऐसे सजायाफ्ता बंदी जिन्होंने सजा के खिलाफ अपील नहीं की है और वह अपील करना चाहता है तो ऐसे बंदी को विधि अनुसार अपील करने का पूर्ण अधिकार है और ऐसे बंदी को भी अपील हेतु विधिक सहायता के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जावेगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस मौके पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) रेखा यादव, जिला न्यायालय के पीए मनोज वर्मा, प्राधिकरण के लिपिक सुरेन्द्र सिंह, चीफ लीगल एड डिफेंस कॉउन्सिल अमित कम्ठान, अस्सिस्टेंट लीगल एड डिफेंस कॉउन्सिल मीता अग्रवाल, कार्यवाहक जेल अधीक्षक पूरन चंद शर्मा, डिप्टी जेलर शेलेन्द्र, हैड कॉनि. मनोज सहित कारागृह का स्टॉफ एवं बंदीजन मौजूद रहे।
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