धौलपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी के निर्देशन में मनाए जा रहे पोषण माह अंतर्गत आज धौलपुर शहर, ग्रामीण, जाटौली और बीलपुर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की सेक्टर बैठक में प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के विशेष प्रशिक्षण सत्र रखे गए।
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इस अवसर पर विभाग के उपनिदेशक भूपेश गर्ग ने बताया कि पोषण माह में 16 सितम्बर तक प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों व ब्लॉक स्तर पर विशेष अभियान चलाकर प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के आवेदन ऑनलाईन किये जायेगें तथा ऑनलाईन किये गये आवेदनों को महिला पर्यवेक्षक एवं सीडीपीओ द्वारा सत्यापित किया जायेगा। मंगलवार की बैठकों में इस योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। गर्ग ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है जिसमे प्रथम बच्चे के जन्म पर (लड़का व लड़की दोनो पर) लाभार्थियों का आनलाईन पंजीकरण होने पर पात्रता के अनुसार निर्धारित शर्तो के उपरांत तीन किश्तों में 6500 रूपये नगद प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है। राजस्थान सरकार की परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना अन्तर्गत 1 सितम्बर या उसके बाद दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को रू.10000 दी जायेगी।
साथ ही इस योजना के दूसरे चरण में द्वितीय बच्चे के जन्म पर (केवल लड़की होने पर)लाभार्थियों का आनलाईन पंजीकरण होने पर पात्रता के अनुसार निर्धारित शर्तो के उपरांत एक किश्त में 6000/- रूपये नगद प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है।
योजना अन्तर्गत लाभार्थी पर चर्चा करते हुए गर्ग ने कहा कि इस योजनान्तर्गत समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गो के निर्धारित के लिए पात्र लाभार्थियों का मानदंड निर्धारित किया गया है। जिसमें लाभार्थी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र, महिलाएं जो आंशिक रूप से (40 प्रतिशत) या पूरी तरह से अक्षम है (दिव्यांग जन) का प्रमाण पत्र, ऐसी महिलाएं जो बीपीएल या एपीएल राशन कार्ड की है उसके राशन कार्ड की प्रति, ऐसी महिला जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत आयुष्मान भारत के तहत पंजीकृत है उसका प्रमाण, ई-श्रम कार्ड धारण करने वाली महिलाएं हेतु ई-श्रम कार्ड की प्रति, महिला किसान जो किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी है उसका प्रमाण, मनरेगा जॉब कार्ड धारण करने वाली महिलाएं हेतु मनरेगा जॉब कार्ड की प्रति, जिन महिलाओं की परिवारिक आय सालाना 8 लाख रूपये से कम है उसका प्रमाण पत्र, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका या आशा सहयोगिनी में से एक दस्तावेज का प्रमाण उपलब्ध करना अनिवार्य होगा। आवेदन कार्यकर्ता के माध्यम से किया जायेगा। गर्ग ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि इस योजना में किसी भी स्थिति में पात्र लाभान्वित नहीं छूटना चाहिए। इस अवधि में अभियान को सफल बनाने की दिशा में कार्य करना है। इस अवसर पर विभाग की सुपरवाइजर प्रभा झा, ममता जैन, निर्मला सिंह, इंदु सक्सेना तथा सभी परिक्षेत्र मुख्यालयों पर 100 से अधिक आंगनबाड़ी कार्मिक उपस्थित रहीं।
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