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कंचनपुर में सरेराह खूनी खेल; भाई के अपहरण के बाद बचाने पहुंचे युवकों पर फायरिंग, तीन गंभीर घायल

Bloody incident in broad daylight in Kanchanpur; youths who went to rescue their kidnapped brother were fired upon, three seriously injured - Dholpur News in Hindi

धौलपुर। राजस्थान के धौलपुर जिले में कंचनपुर थाना क्षेत्र के अलीगढ़ रोड पर शुक्रवार को आपसी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। बदमाशों ने पहले एक युवक का अपहरण किया और फिर उसे तलाशने पहुंचे उसके भाई और अन्य साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में गोली लगने और मारपीट से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीड़ितों का आरोप है कि कंचनपुर थाने के कुछ पुलिसकर्मी आरोपी बंटी से मिले हुए हैं, हर बार वे प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय उसे बचा देते है। जिससे उसके हौंसले ज्यादा बढ़ रहे हैं। पुलिस को दिए गए बयानों के अनुसार, सुक्खे का पुरा निवासी उदय उर्फ रामनिवास (40) शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे अपने घर से बाड़ी जा रहा था। इसी दौरान रिंग रोड पर बंटी, विक्रम और अन्य 7-8 लोगों ने उसके भाई विजय सिंह को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। शाम करीब 4 बजे विजय सिंह ने फोन कर रामनिवास को बताया कि उसे बंटी और विक्रम ने बंधक बना रखा है। सूचना मिलते ही रामनिवास अपने साथी जसवंत और शैलेंद्र के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अलीगढ़ रोड पहुंचा। जैसे ही वे वहां पहुंचे, घात लगाकर बैठे आरोपियों ने हमला बोल दिया। हमले के दौरान आरोपियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं । बंटी ने शैलेंद्र के सिर पर लोहे के सरिये से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जब रामनिवास और उसके साथी जान बचाकर भागने लगे, तो आरोपियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी।
विक्रम ने कट्टे से रामनिवास पर गोली चलाई जो उसके बाएं हाथ की कोहनी के पास लगी। वहीं, बंटी द्वारा चलाई गई दूसरी गोली जसवंत के दोनों पैरों के बीच में जा लगी। घटना के बाद घायलों को पहले बाड़ी अस्पताल और फिर धौलपुर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जसवंत की गंभीर हालत को देखते हुए उसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। कंचनपुर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी बंटी पुत्र भोगीराम और विक्रम सहित करीब 8-10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न गंभीर धाराओं, जिनमें 189(2) (गैरकानूनी जमावड़ा), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 109(1) (हत्या का प्रयास), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान) शामिल हैं, के तहत प्राथमिकी संख्या 0347 दर्ज की है। मामले की जांच निरीक्षक रामकिशन यादव को सौंपी गई है । पुलिस आरोपियों की तलाश में जगह-जगह दबिश दे रही है।

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Web Title-Bloody incident in broad daylight in Kanchanpur; youths who went to rescue their kidnapped brother were fired upon, three seriously injured
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