दौसा। न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की ओर से पारित निर्णय में बुंगे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी ने अपने उत्पाद रिफाइंड सोयाबीन तेल चंबल फ्रेश के लेबल पर "कोलेस्ट्रोल फ्री" लिखने की गलती की थी, जो उसे महंगा पड़ा।
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न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी खुदरा विक्रेता जो किसी कंपनी का सील पैक उत्पाद बेचता है या बेचने के लिए रखता है, उस उत्पाद का नमूना फेल होने पर सारी जिम्मेदारी निर्माता कंपनी की होगी, बशर्ते खुदरा विक्रेता सुसंगत बिल या वेट इनवॉइस पेश करें।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और नियम 2011 के तहत किसी भी खाद्य उत्पाद के लेबल पर "कोलेस्ट्रोल फ्री", "स्वास्थ्यवर्धक", "शुद्ध" या ऐसी कोई जानकारी अंकित करना जिससे आम जनता को भ्रामक प्रचार हो, प्रतिबंधित है। इस अधिनियम में उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया है।
यह निर्णय जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे भ्रामक प्रचार और गलत जानकारी से बचा जा सके।
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