दौसा। हाईकोर्ट ने मंगलवार को दौसा विधानसभा सीट के उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका नरेन्द्र कुमार मीणा द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि वह भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जानबूझकर उनके नामांकन पत्र को रिटर्निंग अधिकारी ने स्वीकार नहीं किया।
याचिकाकर्ता ने बताया कि वह घंटों तक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में इंतजार करते रहे, जबकि अधिकारी वीसी में व्यस्त थे। नामांकन के लिए पूरी फीस जमा करने के बावजूद, उनके नामांकन पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और दौसा के रिटर्निंग अधिकारी को पक्षकार बनाया गया था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
न्यायाधिपति सुदेश बंसल ने याचिका देरी से दायर होने का हवाला देते हुए उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद, याचिकाकर्ता की सहमति के अनुसार याचिका को वापस लिया गया और अदालत ने उसे खारिज कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका के जरिए अपनी बात रखने की अनुमति दी है।
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