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हाईकोर्ट ने पेट्रोल पंप लूट के आरोपियों की सजा रखी बरकरार

High Court stays execution of petrol pump looters - Chittorgarh News in Hindi

चित्तौडग़ढ़। जोधपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए अपर सैशन न्यायाधीश के एक फैसले को यथावत रखते पेट्रोल पंप लूट के आरोपियों की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में त्वरित निर्णय सुनाते हुए 6 माह में ही फैसले देकर नजीर पेश की है।
अपर लोक अभियोजक पूरण मल धाकड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोल पंप लूट के एक मामले में सुनवाई करते हुए हार्डकोर अपराधी जावेद इमाम पुत्र नदाफ पिंजारी मुम्बई, हरीश औदिच्य पुत्र प्रभुलाल निवासी उदयपुर, राजनारायण उर्फ गुड्डू पुत्र अशोक राजपूत उत्तर प्रदेश, विक्की पुत्र महेन्द्र राजपूत बिहार, राजेन्द्र उर्फ राजू पांडे पुत्र देवीशंकर उत्तर प्रदेश को धारा 395 के तहत दोषी मानते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया था। फैसले में सजा मिलने के बाद अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील की। इस पर सुनवाई करते हाइकोर्ट ने अपर सैशन न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी के फैसले को बरकरार रखा। इस प्रकरण में अभियुक्त पुनीत उर्फ अजय पुत्र कृष्णचन्द्र तिवारी निवासी अमरगढ़ थाना पट्टी जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश मफरूर होने के कारण उच्च न्यायालय ने अनुसंधान खुला रखा है।

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Web Title-High Court stays execution of petrol pump looters
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