- श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ शहर थाने में अफीम परिवहन करते पकड़ा था कॉन्स्टेबल ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
चित्तौड़गढ़ । मादक पदार्थ तस्करों से मिलीभगत कर अवैध अफीम परिवहन करते गिरफ्तार हुए जिले के एक कांस्टेबल को पुलिस अधीक्षक ने गुरुवार ही एक आदेश जारी कर राज्य सेवा के बर्खास्त किया है।
पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला चित्तौड़गढ़ के 2015 बैच का कांस्टेबल पद पर भर्ती श्रीगंगानगर जिले के सोमासर थाना रजियासर निवासी हनुमान पिता कानाराम को तस्करों से मिलीभगत कर अफीम परिवहन करते श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ शहर थाने में गिरफ्तार होने व अपराधिक मुकदमा दर्ज होने पर अपराध प्रमाणित पाए जाने से गुरुवार को एक आदेश जारी कर राज्य सेवा से बर्खास्त किया है।
जानकारी अनुसार कॉन्स्टेबल हनुमान अपने एक अन्य साथी सीताराम के साथ निम्बाहेड़ा क्षेत्र से अफीम लेकर श्रीगंगानगर के लिए रवाना हुआ जिसे 14.05.2023 को श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ शहर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध अफीम के साथ दबोच कर उनके कब्जे से 3.690 किलोग्राम अफीम जप्त की थी। सूरतगढ़ शहर पुलिस ने कांस्टेबल हनुमान व उसके साथी सीताराम को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर 5 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त कर 20 मई को पुनः न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था। कॉन्स्टेबल हनुमान के खिलाफ सूरतगढ़ शहर थाने पर एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज होने पर 15 मई को पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ ने उसे निलंबित कर दिया था। निलंबन आदेश के पश्चात पुलिस प्राथमिक जांच में कॉन्स्टेबल हनुमान दोषी पाए जाने पर पुलिस जैसे अनुशासित व जिम्मेदार महकमे में पदस्थापित होकर एक लोकसेवक होते हुए अवैध अफीम का परिवहन कर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्तता पाए जाने पर गुरुवार को राज्य सेवा से बर्खास्त किया गया है।
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