चित्तौड़गढ़। पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में निवासरत असामाजिक तत्वों के जुआ सट्टा, मारपीट, चोरी, नकबजनी, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट संबंधी अवैध कृत्य करने तथा समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करते हुए 6 प्रकरणों में गुंडों को जिले से 15 दिन के लिए निष्काषित कर दिया है।
पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार द्वारा तीन गैर सायलान को जिले से निष्काषित करते हुए 15 दिवस की निष्कासन अवधि में भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ पुलिस थाने पर तथा दो ग़ैरसायल भीलवाड़ा जिले के कारोई थाने पर तथा एक गैरसायल भीलवाड़ा जिले के गंगापुर थाने पर नियमित अपनी उपस्थिति देते रहेंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
गैरसायल कीरखेड़ा चित्तौड़गढ़ निवासी जोगेन्द्र सिंह उर्फ योगेन्द्र सिंह राजपूत, गांधीनगर चित्तौड़गढ़ निवासी हंसराज जटिया पुत्र प्रभुलाल जटिया व मीठारामजी का खेड़ा निवासी विशाल पुत्र नारायण सालवी को 15 दिवस के लिए हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा में तथा राशमी निवासी रामलाल पुत्र भैरू लाल सालवी व नारायण लाल कीर पुत्र मांगीलाल कीर को 15 दिवस के लिए कारोई जिला भीलवाड़ा तथा राशमी निवासी माधुलाल पुत्र हरकिशन माली गंगापुर जिला भीलवाड़ा हेतु अपनी उपस्थिति देने हेतु निर्देश दिए गए।
हमीरगढ़, कारोई व गंगापुर में उपस्थिति के दौरान निष्कासन अवधि में सभी ग़ैरसायल शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थानों, मेलों, हाट बाजार, सिनेमा व मनोरंजन के स्थानों से अपने आप को दूर रखेंगे।
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