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नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को दस साल का कारावास

Ten years of imprisonment for attempting rape from a minor - Bundi News in Hindi

बूंदी। विशिष्ट न्यायाधीश सुशील कुमार शर्मा ने नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी 68 वर्षीय कंवरीलाल माली उर्फ भगत पुत्र रामकिशन निवासी भजनेरी को दस साल का कारावास की सजा सुनाई है। मामले में आरोपी पर 5000 रू का जुर्माना भी आरोपित किया है।

मामले के अनुसार पीड़िता के पिता ने थाना देई में दिनांक 28.1.14 को लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि उसकी आठ वर्षीय पुत्री कल दिन में एक बजे घर के बाहर खेल रही थी। तो पड़ौस का कंवरीलाल उसे प्रसाद देने के बहाने फुसलाकर घर ले गया और दुष्कर्म की कोशिश करने पर बच्ची के रोने पर छोड़ दिया। घर जाकर बच्ची ने सारी बात मां को बताई।

पुलिस ने मामला दर्ज कर पोक्सो में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार शर्मा ने 10 गवाह और 10 दस्तावेज पेश कर और अभियुक्त को बचाने के लिए झूठी साक्ष्य पेश करने वाले प्रधानाचार्य के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की।

न्यायालय ने अभियुक्त की उम्र का लिहाज करते हुए उक्त सजा दी और भजनेरी उच्च प्राथमिक अवधेश विद्या मंदिर निजी स्कूल के प्रधानाचार्य गौरीशंकर प्रजापत को भी नोटिस जारी किया। अभियुक्त जमानत पर आजाद था जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बच्ची की उम्र अपराध के समय स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार छह साल से भी कम है।

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Web Title-Ten years of imprisonment for attempting rape from a minor
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