बूंदी। मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल योजना-2017 के तहत राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय में नियमित अध्ध्यनरत चलन नि:शक्तता वाले विशेष योग्यजन जो कि मोटराईज्ड ट्राई-साईकिल चलाने में सक्षम हो को नियमित अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा के लिए सुलभ आवाजाही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नि:शुल्क मोटराईज्ड ट्राई-साइकिल उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रामराज मीणा ने बताया कि योजना का लाभ उठाने की पात्रता में विषेश योग्यजन के माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख रूपए से अधिक नहीं हो। इसके 40 प्रतिशत या उससे अधिक चलन नि:शक्तता हो, अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो, आयु 16 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक नही हो पात्रता में शामिल है।
उन्होंने बताया कि आयु के प्रमाण के लिए 10 वीं उत्तीर्ण अंकतालिका आवश्यक होगी। साथ ही विद्यालय व महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होने पर ही योजना के लिए पात्र माना जाएगा। वाहन चलाने के ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति भी आवेदन पत्र के साथ लगानी होगी। आवेदन भरकर मय पूर्ण वांछित दस्तावेजों के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में 13 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पात्रता एवं शर्तो को पूर्ण करने वाले आवेदन-पत्रों का चयन समिति के माध्यम से चयन किया जाएगा।
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