बूंदी। एससीएसटी कोर्ट बूंदी. विशिष्ट न्यायाधीश दीपक दुबे ने गुढानाथावतान निवासी दो महिलाओं सहित एक ही परिवार के पांच लोगों को हत्या के आरोप में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और दो हजार जुर्माने की सजा दी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मामले के अनुसार बूंदी अस्पताल में भर्ती विजय शर्मा के बयान के अनुसार वह 15 अक्टूबर 2015 को गांव में राधेश्याम के यहां नोता देने गया तो देवीलाल ने उसे रोक लिया और महावीर जांगिड़, उसकी पत्नी कैलाशीबाई, लड़के दिवाकर और देवीलाल की पत्नी जगन्नाथी ने गंभीर मारपीट की जिसकी ईलाज के दौरान 22 अक्टूबर 2015 को मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान पेश कर दिया।
विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र कुमार शर्मा ने अदालत में 16 गवाह व 53 दस्तावेज पेश कर आरोपियों को कठोर सजा देने की मांग की। देवलाल व महावीर जेल में ही थे, तीन जमानत पर थे जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रेम संबंधों को लेकर दोनों परिवारों में रंजिश थी।
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