बूंदी। राजस्व राज्य मंत्री अमराराम ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि बूंदी सिटी के ग्राम देवपुरा के खसरा नं. 2 रकबा 202 बीघा जमीन को वन विभाग से मुक्त कराने के संबंध में वन संरक्षण नियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन के लिए नगर परिषद बूंदी द्वारा प्रस्ताव तैयार करवाया जा रहा है, जिसे शीघ्र केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अमराराम ने शून्यकाल में उठाए इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बूंदी पटवार हल्का के खसरा नं. 2 रकबा 202 बीघा जमीन वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन आबादी दर्ज है, जबकि इस भूमि पर आबादी है।
राजस्व राज्य मंत्री ने बताया कि इस भूमि को 1982 में रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में शामिल कर लिया गया था। यह भूमि 12 जनवरी 2017 को जारी वन विभाग की अधिसूचना के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य रामगढ़ की सीमा के विमुक्त की गई है। क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन्यजीव अभ्यारण्य रामगढ़ द्वारा इस भूमि को राज्य सरकार द्वारा मई 1964 जारी विज्ञप्ति के अनुसार वन खण्ड झरपीर का हिस्सा बताते हुए तहसीलदार बूंदी को पत्र लिखा गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रामगढ़ अभ्यारण्य की सीमा से विमुक्त होने से रह गए आबादी क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए सर्वे दल गठित कर, सर्वे का काम किया जा रहा है। शीघ्र ही इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
आईपीएल 2023 : मार्क, मेयर्स की धमाकेदार 73 रन की मदद से लखनऊ ने दिल्ली को हराया...यहां देखें मैचों का हाल
मॉर्निंग हैडलाइंस : पश्चिमी बंगाल में भाजपा नेता राजू झा की गोली मार कर हत्या
कर्नाटक : सड़क हादसे में महाराष्ट्र के नवविवाहित जोड़े की मौत
Daily Horoscope