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रिश्ते को शर्मसार करने के मामले में एसटी-एससी कोर्ट का बड़ा फैसला

बूंदी। रिश्तों को शर्मसार करने के एक मामले में एसटी-एससी कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी चचेरे भाई पिंटू रैगर को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आपको बता दें कि जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र के जाखमुंड गांव की नाबालिग लड़की ने 26 नवंबर 2015 को अपने चचेरे भाई पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। इस पर सुनवाई करते हुए एसटी-एससी कोर्ट ने आरोपी पिंटू रैगर को नाबालिग चचेरी बहन को डॉक्टर को दिखाने के नाम पर कोटा ले जाकर दुष्कर्म करने और बाद में भी डरा-धमकाकर कर कई बार दुष्कर्म करने के मामले दोषी ठहराया। कोर्ट ने आरोपी पिंटू रैगर को आजीवन कारावास व 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। उप लोक अभियोजक महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा 10 गवाह व 21 दस्तावेज पेश किए गए। आरोपी पिंटू द्वारा बार-बार दुष्कर्म करने से पीड़िता गर्भवती भी हो गई थी। उसके 2 माह का गर्भ था। आगे तस्वीरों में देखें...

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Web Title-bundi news : big decision of ST-SC Court on case on shame the relationship in bundi
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