बीकानेर। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में लाभान्वित हो रहे अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को नियमित लाभ लेने के लिए वार्षिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाना होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी पवांर ने बताया कि सत्यापन करवाने पर ही पात्रों को वर्ष 2022-23 में लाभान्वित किया जाएगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने बताया कि लाभार्थी का नवीनीकरण ऑनलाइन माध्यम से करवाया जा सकता है। इस के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता आवेदन नवीनीकरण सेवा उपलब्ध है। उन्होंने जानकारी दी कि लाभार्थी को अपना जन आधार एवं योजना के अंतर्गत लाभान्वित बच्चों के वर्ष 2022-23 के अध्ययन प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है। इस अध्ययन प्रमाण पत्र में विद्यालय का नाम व पता, कक्षा, प्रिंसिपल का नाम तथा मोबाइल का विवरण होना आवश्यक है।
ई-मित्र बूथ के अतिरिक्त बीकानेर, श्रीडूंगरगढ़, नोखा, पांचू, कोलायत, खाजूवाला व लूणकरणसर पंचायत समिति में संबंधित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी तथा रानी बाजार चोपड़ा कटला स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में भी जनआधार कार्ड लेकर उपस्थित होकर वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं।
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