बीकानेर। सहकारिता में इस बार सरकार ने एक व्यक्ति एक पद वाला नियम लागू कर दिया है।
यह नियम पहले केन्द्र और राज्य
के मंत्री और विधायकों पर लागू था। मतलब कि अब सरपंच, प्रधान, उपप्रधान, जिला प्रमुख, पालिका और परिषद के चेयरमैन को निराश होना पड़ेगा। क्योंकि वे सहकारी समितियों के चेयरमैन नहीं बन सकेंगे। बस अब इंतजार सहकारी समितियों के चुनावों की घोषणा का है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि समितियों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए बोर्ड का प्रावधान कर दिया है। अब कोई समिति मनचाहे लोगों को भर्ती नहीं कर सकेगी। यदि ऐसा पाया जाता है तो समिति के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। दी। उन्होंने बताया कि समिति से ऋण लेने वाले सदस्य की पत्नी का भी बीमा करने पर विचार किया जा रहा है। समिति के वर्तमान में 26 लाख सदस्य हैं। ऋण लेने वाले सदस्य का 27 रुपए की दर से बीमा किया जा रहा है, जिन्हें छह लाख तक का लाभ मिलेगा। कांग्रेस सरकार में यह लाभ 50 हजार था। मंत्री ने कहा कि अनियमितताओं वाली सहकारी समितियों पर कार्रवाई की जा रही है।
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