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बीकानेर : चार साल पुराने हत्या प्रकरण में अदालत का बड़ा फैसला, आठ आरोपियों को किया बरी

Bikaner: The court has issued a significant verdict in a four-year-old murder case, acquitting eight accused. - Bikaner News in Hindi

बीकानेर। वर्ष 2021 में जामसर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुई मोहम्मद उस्मान की हत्या के बहुचर्चित मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या-3, बीकानेर ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मामले में सभी आठ आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत के समक्ष प्रस्तुत अभियोजन के अनुसार 20 अक्टूबर 2021 को जामसर क्षेत्र में एक विवादित प्लॉट को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि घात लगाकर बैठे आरोपियों ने गुलाम रसूल, उनके पुत्र मोहम्मद उस्मान तथा इरफान पर लाठियों एवं अन्य हथियारों से हमला किया। गंभीर रूप से घायल मोहम्मद उस्मान की बाद में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। घटना के बाद जामसर थाने में हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शियों, चिकित्सकों, पुलिस अधिकारियों तथा अन्य गवाहों सहित अनेक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, बरामदगी, मेडिकल दस्तावेज एवं अन्य अभिलेख भी साक्ष्य के रूप में पेश किए गए।
अभियोजन ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि सभी आरोपी पूर्व रंजिश एवं जमीन विवाद के चलते सुनियोजित तरीके से घटनास्थल पर पहुंचे और मोहम्मद उस्मान सहित अन्य पर जानलेवा हमला किया। वहीं बचाव पक्ष ने अभियोजन की कहानी पर सवाल उठाते हुए गवाहों के बयानों, एफआईआर दर्ज होने में देरी तथा अन्य साक्ष्यों को लेकर आपत्तियां दर्ज कराईं।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण करने के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या-3, बीकानेर ने इंसाफ अली, हरना उर्फ हनीफा, इस्माइल शाह, जमालशाह, सोना, सूफिया, मुख्त्यार शाह तथा नवाज शरीफ उर्फ जोनी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
बचाव पक्ष की तरफ़ से वकीलों के पैनल में मुज़फ़्फ़र हुसैन और सैयद शाहिद अली ने पैरवी की।

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Web Title-Bikaner: The court has issued a significant verdict in a four-year-old murder case, acquitting eight accused.
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