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RERA का फैसला: बिल्डर को खरीदार का पूरा पैसा लौटाने का आदेश, धोखाधड़ी का आरोप

RERA decision: Builder ordered to return entire money to buyer, allegation of fraud - bhiwadi News in Hindi

- राज रेरा संवाददाता -

भिवाड़ी। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने क्रिस्टल बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड को बड़ा झटका देते हुए खरीदार गुरप्रीत कौर का पूरा पैसा ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। रेरा ने बिल्डर पर धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है।
प्रकरण के मुताबिक गुरप्रीत कौर ने "क्रिश निकुंज" प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया और फरवरी 2021 से जुलाई 2023 के बीच 7,27,200 रुपए का पूरा भुगतान किया। लेकिन बिल्डर ने न तो एग्रीमेंट टू सेल बनाया और न ही उन्हें पजेशन दिया। गुरप्रीत कौर ने रेरा में शिकायत दर्ज कराई।
बिल्डर ने दलील दी कि गुरप्रीत कौर ने स्वेच्छा से यूनिट बदली और नई यूनिट का पजेशन 11 जुलाई 2022 को तय हुआ था। बिल्डर ने यह भी कहा कि उन्होंने 11 अप्रैल 2022 को ही पजेशन देने की पेशकश की थी।
रेरा अध्यक्ष वीनू गुप्ता ने बिल्डर की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 2022 को ही लैप्स हो गया था। बिल्डर द्वारा दिया गया कंप्लीशन सर्टिफिकेट रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था। रेरा ने यह भी कहा कि जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2020 में ही वैध था, तो 2022 में पजेशन क्यों दिया गया और एक्सटेंशन क्यों मांगा गया। रेरा ने बिल्डर पर नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया।
रेरा ने कहा कि बिल्डर ने एग्रीमेंट टू सेल बनाए बिना ही पूरा पैसा ले लिया, जो रेरा एक्ट की धारा 13 का उल्लंघन है। रेरा ने बिल्डर को गुरप्रीत कौर का पूरा पैसा 7,27,200 रुपये 11.10% ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। ब्याज 11 जुलाई 2022 से भुगतान की तारीख तक दिया जाएगा। रेरा का यह फैसला बिल्डरों के लिए एक सख्त संदेश है कि वे खरीदारों के साथ धोखाधड़ी न करें और नियमों का पालन करें। रेरा ने कहा है कि वह खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ...रेरा का मूल फैसला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करिए।



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Web Title-RERA decision: Builder ordered to return entire money to buyer, allegation of fraud
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