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न्यास के लाॅटरी प्रकरण मे सरकार के वकील ने न्यायालय से मांगा था समय...?, आगामी सुनवाई 18 नवंबर को

The government lawyer had asked the court for time in the Trust lottery case...Next hearing on November 18th. - Bhilwara News in Hindi

प्रकाश चपलोत जैन, भीलवाड़ा।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बजट घोषणा के अनुरूप स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशो के बाद नगर विकास न्यास भीलवाड़ा द्वारा बनाई गई 3081 भूखण्डो की लाॅटरी को लेकर चल रहे विवाद मे मंगलवार को न्यायिक प्रक्रिया की भी एन्ट्री हो गई है। लाॅटरी को निरस्त कराने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस के पदाधिकारी, एडवोकेट हेमेन्द्र शर्मा, राघव कोठारी, पवन त्रिपाठी एवं शशांक टोंगिया द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नमन मुणोत के माध्यम से उच्च न्यायालय जोधपुर में लगाई गई रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी एवं अनुरूप सिंघी ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए दिनांक 18 नवंबर तक आवंटन को अंतिम रूप नहीं देने के निर्देश दिये है।
राज्य सरकार एवं नगर विकास न्यास के अधिवक्ता एएजी राजेश पंवार, आयुष गहलोत एवं दिनेश ओझा ने न्यायालय से प्रार्थना की है कि उन्हे जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाए। इस पर विद्वान न्यायाधीश ने सरकार एवं न्यास के अधिवक्ताओं की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए 18 नवंबर तक जवाब देने के लिए समय दिया है।
तब तक न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि आवंटन को अंतिम रूप नहीं दिया जाए। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में राज्य सरकार, जिला कलेक्टर, नगर विकास न्यास के साथ-साथ नगर विकास न्यास के अधिशाषी अभियंता उर्फ लाॅटरी प्रभारी को भी पार्टी बनाया है।

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Web Title-The government lawyer had asked the court for time in the Trust lottery case...Next hearing on November 18th.
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