भीलवाड़ा। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण नमित मेहता के निर्देश पर चलाए जा रहे “शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान” के अंतर्गत, खाद्य सुरक्षा दल ने भीलवाड़ा शहर में दो खाद्य नमूने लिए हैं। अभिहित अधिकारी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई।
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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी दी कि खाद्य सुरक्षा जांच दल ने मैसर्स बालाजी लस्सी से दही और लस्सी के नमूने एकत्र किए। निरीक्षण के दौरान, खाद्य अनुज्ञापत्र उपलब्ध नहीं कराया गया और कार्यरत कर्मियों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी नहीं था। इसके अतिरिक्त, पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट और हाइजीन स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई।
इन कमियों को देखते हुए, फर्म को नोटिस जारी किया गया है और सुधार किए जाने तक खाद्य कारोबार करने से पाबंद किया गया है। सभी नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर में जांच के लिए भेजा जाएगा। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।
इस अभियान के तहत, जिले भर में निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी। खाद्य कारोबारियों को खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाने, उसे प्रतिष्ठान में प्रदर्शित रखने, खाद्य तेल व मसालों को खुले में न बेचने, साफ-सफाई बनाए रखने, खाद्य सामग्री को ढककर रखने और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड और जुर्माने का प्रावधान है।
अभिहित अधिकारी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने खाद्य व्यापारियों को दिए गए निर्देशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही, सभी नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कहीं मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार या बेचे जा रहे हैं, तो इसकी सूचना कार्यालय के कन्ट्रोल रूम नंबर 9462819999 या 01482-232643 पर दी जाए।
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