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वाहन के कोटेशन की रेट से ज्यादा वसूलने पर संदीप हुंडई के खिलाफ हर्जाने के आदेश

Order for damages against Sandeep Hyundai for charging more than the quoted rate of the vehicle - Bhilwara News in Hindi

भीलवाड़ा। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग भीलवाड़ा के अध्यक्ष हरिनारायण सारस्वत, सदस्य राजेन्द्र जैन व चन्द्र प्रकाश सोनी ने परिवादी के अधिवक्ता गणेश लाल शर्मा, संजय चतुर्वेदी, आशुतोष शर्मा के जरिये प्रस्तुत परिवाद की सुनवाई करते हुए विपक्षी संदीप हुण्डई ए यूनिट ऑफ संदीप मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड लिलेण्ड चौराहा भीलवाडा व हुण्डई मोटर्स इण्डिया सेल्स एण्ड मार्केटिंग के विरुद्ध आदेश पारित करते हुए वाहन के कोटेशन से अधिक वसूल की गई राशि मय ब्याज हर्जाना सहित चुकाने के आदेश दिए है।

जानकारी के अनुसार परिवादी ने आरोप लगाया कि विपक्षी संदीप हुण्डई ने वाहन का मूल्य कोटेशन में दर्शाये गये मूल्य से 4,675/- रूपये अधिक प्राप्त कर अनुचित व्यापार व्यवहार किया है, उससे परिवादी को काफी मानसिक नुकसान उठाना पडा। परिवादी द्वारा विपक्षी संदीप हुण्डई को शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नही हुई। इसलिए परिवाद पेश करना पड़ा।
न्यायालय द्वारा जारी आदेश के तहत परिवादी से अधिक वसूल की गई राशि एवं मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति स्वरूप कुल राशि 25,000/- रुपए तथा अधिवक्ता शुल्क एवं परिवाद व्यय की राशि 5,000/- रुपए, कुल राशि 30,000/- रुपए विपक्षी संदीप हुण्डई को दो माह में परिवादी को अदा करने के निर्देश दिए है। आदेश में यह भी लिखा गया कि उक्त सम्पूर्ण राशि 30,000/- रूपए इस आदेश की दिनांक से ताअदायगी 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज देने का भी निर्देश दिया गया है।

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Web Title-Order for damages against Sandeep Hyundai for charging more than the quoted rate of the vehicle
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