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अफीम गबन केस में महिला सहित 4 किसानों को 10-10 साल की सजा

opium Drone case With women 4 farmers 10-10 year sentence in Bhilwara - Bhilwara News in Hindi

भीलवाड़ा। एनडीपीएस कोर्ट ने आज नारकोटिक्‍स विभाग को दिये गये अफीम में गबन करने के मामले में 1 महिला सहित 4 किसानों को 10-10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी किसानों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अधिवक्‍ता उदयलाल जाट ने कहा कि वर्ष 2015 में नारकोटिक्‍स विभाग ने चित्‍तौड़गढ़ जिले के 4 किसान भीमंगढ ग्राम निवासी नारायण जाट,खारखंड निवासी श्रवणी जाट, बारू ग्राम निवासी कालू राम जाट व भैरू जाट के खिलाफ परिवाद पेश किया। जिसमें विभाग ने बताया कि इन किसानों ने 2010-2011 में अफिम की खेती के लिए लाइसेंस लिया था। जब उसकी फसल तुलाई हुई तो उन्‍होने फर्जीवाडा करते हुए मिलावटी अफीम केन्‍द्र में तुलवा दी। एनडीपीएस कोर्ट ने आज इसमें 4 किसानों को 10-10 साल की सजा व 1-1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है।

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Web Title-opium Drone case With women 4 farmers 10-10 year sentence in Bhilwara
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