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भीलवाड़ा। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.01.2025 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों के तहत जिला कलक्टर श्री जसमीत सिंह संधू, ने उक्त अधिनियम की धारा 9 एवं 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बताया कि जिले की कोटडी पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के पुनर्सीमांकन, पुनर्गठन, नवसृजन करने के लिए संलग्न प्रारूप के प्रकाशित होने के एक माह की अवधि अर्थात 06 मई 2025 तक जनसाधारण अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है।
अतः कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियां सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार अथवा जिला कलक्टर के कार्यालय में 6 मई 2025 से पूर्व प्रस्तुत कर सकेगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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बिजौलिया पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के पुनर्सीमांकन, पुनर्गठन, नवसृजन के लिए आपत्तियां 6 मई तक आमंत्रित
भीलवाड़ा। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.01.2025 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों के तहत जिला कलक्टर श्री जसमीत सिंह संधू, ने उक्त अधिनियम की धारा 9 एवं 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बताया कि जिले की बिजौलिया पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के पुनर्सीमांकन, पुनर्गठन, नवसृजन करने के लिए संलग्न प्रारूप के प्रकाशित होने के एक माह की अवधि अर्थात 06 मई 2025 तक जनसाधारण अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है।
अतः कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियां सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार अथवा जिला कलक्टर के कार्यालय में 6 मई 2025 से पूर्व प्रस्तुत कर सकेगे।
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