भीलवाड़ा। चिकित्सा संस्थानों में घटित होने वाली जन्म-मृत्यु एवं मृत जन्म की सभी घटनाओं का नियमित एवं शत प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों को आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उपनिदेशक डॉ. सोनल राज कोठारी ने मेडिकल एसोसिएशन के मीटिंग हॉल में प्रशिक्षण दिया ।
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जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं उप निदेशक डॉ. सोनल राज कोठारी ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के बारे में जानकारी दी तथा कहा कि आधार बनवाने हेतु व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अतः प्रत्येक जन्म का पंजीयन अनिवार्य रूप से किया जाये एवं डिस्चार्ज के साथ ही प्रमाण पत्र दिया जाये।
मृत्यु पंजीयन के लिए मृत्यु के कारण का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र भरा जाना भी अनिवार्य है ताकि सरकार को स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं बनाने में सही डाटा उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि मृत जन्म के पंजीयन हेतु 21 दिवस की बाध्यता में शिथिलता होने के कारण मृत जन्म का पंजीयन शत प्रतिशत हो।
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