भीलवाड़ा। जिला कलक्टर नमित मेहता ने बुधवार को एलाईट निजी डायग्नोस्टिक सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सी.पी. गोस्वामी भी मौजूद रहे। जिला कलक्टर ने सेंटर पर मशीनों का ट्रैक रिकॉर्ड, जांच के लिए आने वाले मरीजों से ली जाने वाली फीस व रिकॉर्ड संधारण आदि की जांच की गई। जिला कलक्टर ने बताया कि भ्रूण लिंग जांच पर पूर्ण प्रतिबंध है।
समय-समय पर इन केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है ताकि केन्द्रों पर कोई अनियमितता नहीं पाई जाए। पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत जिले में पंजीकृत सोनोग्राफी केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। जिला कलक्टर ने सेंटर पर सोनोग्राफी के ऑनलाइन तथा ऑफलाईन रिकॉर्ड के मिलान के निर्देश दिए। उन्होंने सेंटर पर लगाई गई प्रचार-सामग्री का भी अवलोकन किया। जिला कलक्टर ने सोनोग्राफी सेंटर पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। साथ ही केन्द्रों पर उचित रिकॉर्ड का संधारण रखने के निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता का पता लगाया जा सके। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस दौरान सेंटर में स्वच्छता और सुविधाओं की जांच की गई और मरीजों की सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया गया। सीएमएचओ डॉ. सीपी गोस्वामी ने बताया कि जिले में राज्य सरकार की ‘‘मां वाउचर योजना’’ के माध्यम से जिले में नजदीकी अधिकृत निजी सोनोग्राफी सेन्टर्स द्वारा क्यूआर कोड के माध्यम से निःशुल्क सोनोग्राफी जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। योजना के अन्तर्गत 11 सौ से अधिक गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी का लाभ मिला है। जिले के 37 पंजीकृत निजी जांच सेंटरों पर राज्य सरकार की इस योजना का लाभ गर्भवती महिलाओं को दिया जा रहा है।
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