भीलवाड़ा। राजस्थान सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की जीवन रक्षा के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को 10,000 रुपये का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर चिकित्सकीय उपचार प्रदान करना है।
योजना के तहत, घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को सरकारी या निजी अस्पताल में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित होंगे। अस्पताल के इमरजेंसी रूम में कार्यरत केजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर द्वारा उसका नाम, उम्र, लिंग, पता, मोबाईल नम्बर, पहचान पत्र, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड, एमएलसी नंबर इत्यादि लिए जाएंगे। कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के अलावा घटना के समय घटनास्थल अथवा चिकित्सालय में मौजूद सम्बन्धित थानाधिकारी या उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा भी एनेक्जर-प् में सूचना अंकित की जा सकेगी। गंभीर घायल व्यक्ति की मदद करने वाले भले व्यक्ति को 10,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। एक से अधिक भले व्यक्ति होने पर पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र समान रूप से विभाजित किए जाएंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
घायल व्यक्ति को निकटतम चिकित्सा संस्थान में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाएगा। भले व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार तत्काल अस्पताल छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। 108 एंबुलेंस, 1033 एंबुलेंस, निजी एंबुलेंस के कर्मचारियों, पीसीआर वैन और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिला स्तर पर योजना के संबंध में किसी भी शिकायत का निवारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा शिकायत प्राप्त होने के 15 दिवस में किया जाएगा।
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