भीलवाड़ा । उपभोक्ता मंच न्यायालय ने अनुबंध तोडने को लेकर जिंदल साॅ लिमिटेड को समन जारी कर तलब किया है। जानकारी के अनुसार शहर की काजी ट्यूर्स एंड ट्रेवल्स नामक फर्म ने जिंदल सॉ लिमिटेड भीलवाड़ा में अपने कर्मचारियों को लाने व ले जाने हेतु एक 56 सीटर बस का 3 साल का अनुबंध किया था। जो जिंदल के भीलवाड़ा एचआर एडमिन ने बिना पूर्व सूचना दियें। इस अनुबंध को समाप्त कर दिया । जिससे ट्रेवल्स कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इस पर ट्रेवल्स कंपनी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच में एक परिवाद पेश कर हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए मांगे। जिस पर विद्ववान न्यायाधीश ने प्रकरण को दर्ज करते हुए जिंदल सॉ लिमिटेड को समन जारी कर तलब किया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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