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रीको द्वारा औद्योगिक भूखण्डों का प्रत्यक्ष आवंटन योजना के अन्तर्गत आवंटन

Allotment of Industrial Plots by RIICO under the Direct Allotment Scheme - Bhilwara News in Hindi

भीलवाड़ा। रीको द्वारा जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में 348 औद्योगिक भूखण्डों की प्रत्यक्ष आवंटन योजना (ग्यारहवाँ चरण) के माध्यम से आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। जिसमें औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुरा-समेलिया, तहसील शाहपुरा में 230 भूखण्ड, करणपुरा तहसील माण्डलगढ में 42 भूखण्ड, कान्याखेडी, तहसील हमीरगढ में 04 भूखण्ड, उखलिया तहसील अंटाली में 04 भूखण्ड, पण्डेर (गुलाबपुरा), तहसील जहाजपुर में 17 भूखण्ड, धुवालां, तहसील माण्डल में 18 भूखण्ड, पीपलून्द, तहसील जहाजपुर में 06 भूखण्ड तथा किडीमाल, तहसील करेडा में 07 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध है। औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुरा-समेलिया में 02 वेयरहाउस भूखण्ड भी आवंटन के लिए रखे गये है। इसके अतिरिक्त निगम प्रबन्धन द्वारा नवीन औद्योगिक क्षेत्र टेक्सटाईल पार्क रूपाहेली, तहसील हुरडा के 18 औद्योगिक भूखण्डों को आवंटन हेतु रखा गया है, जिसमें राजस्थान टेक्सटाईल एण्ड अपैरल पाॅलिसी 2025 के अन्तर्गत आने वाले उद्योग व टेक्सटाईल संबंधित इकाईयां भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन कर सकती है। रीको के वरि0 उपमहाप्रबन्धक एस.के.नेनावटी ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुरा-समेलिया, पण्डेर (गुलाबपुरा), पीपलून्द, धुवालां एवं किडीमाल को फ्लेक्सिबल लीज पाॅलिसी के अन्तर्गत शामिल किया गया है। जिसमें औद्योगिक भूखण्डों का आंवटन विशेष रियायती, आरक्षित दर की 60 प्रतिशत दर पर 33 वर्ष की लीज अवधि के लिये किया जायेगा।
इच्छुक निवेशक को आनलाईन पोर्टल के माध्यम से भूखण्ड की कुल देय प्रीमियम राशि की 5 प्रतिशत अमानत राशि दिनांक 16.06.2026 सायं 6.00 बजे तक जमा करानी होगी। एक भूखण्ड पर एक ही आवेदक होने पर सीधा आवंटन तथा एक से अधिक आवेदक होने पर ई-लाॅटरी के माध्यम से आवंटन किया जायेगा।
निवेशक जिन्होने इएमडी की अन्तिम तिथि तक राईजिंग राजस्थान के अन्तर्गत राज्य सरकार के साथ एमओयू किये है वे सभी इस योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु पात्र है एवं भूखण्ड का आवंटन एमओयू धारक के नाम पर ही जारी किया जायेगा।
निगम नियमानुसार उद्यमियों की सुविधा के लिये आवेदक को 25 प्रतिशत राशि का भुगतान जमा कराने के बाद शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान 19 त्रैमासिक किश्ताें में 8.50 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा कराने या 120 दिनों के भीतर ब्याज रहित भुगतान का प्रावधान है। 25 प्रतिशत राशि जमा कराते ही भूखण्ड का आवंटन पत्र एवं भूखण्ड का कब्जा निवेशक को प्रदान कर दिया जायेगा।
इस योजना के तहत भूखण्ड देखने या आवेदन करने के लिये निवेशक लिंक पर क्लिक करके विस्तृत विवरण देख सकते है। अधिक जानकारी के लिये रीको, कार्यालय भीलवाडा से सम्पर्क किया जा सकता है।
आवंटी जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केन्द्र द्वारा राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकते है।

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Web Title-Allotment of Industrial Plots by RIICO under the Direct Allotment Scheme
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