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अजमेर संभागीय आयुक्त ने आरटीएच एक्ट 2012 के तहत भीलवाड़ा के अधिकारी को किया तलब, अजमेर संभाग का पहला मामला

Ajmer Divisional Commissioner summons Bhilwara official under RTH Act 2012, first case in Ajmer Division - Bhilwara News in Hindi

प्रकाश चपलोत जैन, भीलवाड़ा।

वर्ष 2012 मे बने राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम का प्रथम बार अजमेर संभाग मे विधिक उपयोग करते हुए संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा भीलवाड़ा स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक को नोटिस देकर तलब किया है। जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा के कोटा रोड़ स्थित अंहिसा सर्किल के समीप नई दिशाए सेवा संस्थान द्वारा संचालित नशा मुक्ति परामर्श एवं पुनर्वास केन्द्र हाॅस्पीटल का अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु वर्ष-2024 मे आवेदन उपनिदेशक समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भीलवाड़ा को किया था। अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के लिए आवश्यक तत्कालीन जिला कलक्टर नमित मेहता द्वारा हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया गया था।
मगर विभाग के अधिकारियों ने हॉस्पिटल का अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किया। हॉस्पिटल के निदेशक नरेंद्र सोनी ने पुनः वर्तमान जिला कलेक्टर को अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु जनसुनवाई में प्रार्थना पत्र दिया। वर्तमान जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर प्रतिभा देवठिया ने संस्थान का निरीक्षण भी किया। उसके उपरांत भी विभाग ने अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं किया।
जिस पर हॉस्पिटल के निदेशक ने आरटीएच एक्ट के अनुसार प्रथम अपील जिला कलेक्टर के साथ-साथ निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर को भी की, फिर भी विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों ने कोई ध्यान नही दिया तो हॉस्पिटल के निदेशक ने द्वितीय अपील अधिकारी संभागीय आयुक्त अजमेर के यहा दस्तावेजों के साथ द्वितीय अपील प्रस्तुत की।
संभागीय आयुक्त द्वारा दस्तावेजो की जांच करने के बाद अतिरिक्त संभागीय आयुक्त दिप्ती शर्मा ने आरटीएच एक्ट के अनुसार दिनांक 14 नवंबर को नोटिस संख्या 7603-5 जारी कर दिनांक 25 नवंबर मंगलवार प्रातः 11 बजे अजमेर स्थित संभागीय आयुक्त कार्यालय मे उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भीलवाड़ा को तलब किया है।

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Web Title-Ajmer Divisional Commissioner summons Bhilwara official under RTH Act 2012, first case in Ajmer Division
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