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माण्डल के चर्चित मर्डर केस के आरोपी को उम्रकैद

Manmads famous murder case gets life imprisonment - Bhilwara News in Hindi

भीलवाड़ा। जिला सेशन न्‍यायालय ने बुधवार को माण्‍डल के बहुचर्चित हत्‍याकाण्‍ड में फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवान कारावास दिया। कोर्ट ने सजा के साथ ही 5 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

लोक अभियोजक हेमेंन्‍द्र सिंह राणावत ने कहा कि 6 मई 2010 को माण्‍डल तालाब की पाल पर ग्राम निवासी पवन ऊर्फ पप्‍पू जाट का शव मिला था। जिसके कपडे उतर हुए थे और गले को काटकर उसकी हत्‍या की गई थी। पुलिस ने इसमें हत्या का मामला दर्ज किया। तत्कालीन सीआई अमर सिंह मौके पर पहुंचे और शव कब्जे में कर उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया था। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर तफ्तीश करते हुए मांडल के ही सोनू उर्फ अब्दुल गफ्फार बिसायती को गिरफ्तार किया, जबकि दो बाल अपचारियों को डिटेन कर तफ्तीश करते हुए कत्ल में प्रयुक्त ब्लेड व बाइक आदि जब्त किये। कोर्ट ने सोनू के खिलाफ न्यायालय में, जबकि अपचारियों के खिलाफ बाल न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया था। न्‍यायालय ने आज 75 दस्‍तावेज और 34 गवाहों के आधार पर आरोपी को सजा सुनायी। जिसमें आजीवन कारावास के साथ ही 5 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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Web Title-Manmads famous murder case gets life imprisonment
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