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भरतपुर में 10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म मामले में पिता-पुत्र को उम्र कैद, विशिष्ट न्यायालय संख्या-2 ने सुनाई सजा

Special Court No. 2 sentences father and son to life imprisonment for raping a 10-year-old girl in Bharatpur - Bharatpur News in Hindi

भरतपुर। मासूम की सिसकियों के बीच इंसाफ की लौ आखिरकार जल उठी। भरतपुर जिले के बहुचर्चित ताजपुर दुष्कर्म मामले में विशिष्ट न्यायालय संख्या-2 के न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी मूलचंद मीणा को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ध्यान देने योग्य है कि इस जघन्य वारदात में लिप्त मूलचंद का बेटा साहब सिंह पहले ही इसी मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है।

यह दर्दनाक घटना वर्ष 2016 में हलेना थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव में हुई थी। सरकारी वकील महाराज सिंह के मुताबिक जयपुर निवासी एक पीड़ित महिला का आरोपी मूलचंद मीणा के घर आना-जाना था। दीपावली पर मूलचंद ने महिला को बच्चों सहित ताजपुर आने का निमंत्रण दिया। भरोसे के रिश्ते को मान देकर महिला अपनी दो बेटियों के साथ ताजपुर पहुंची—लेकिन उसे क्या पता था कि अगला ही दिन उसकी मासूम की जिंदगी को दहला देगा। मां ने सुनी चीख... और टूट गई दुनिया
अगले दिन 10 वर्षीय बच्ची अचानक चीखने लगी। मां दौड़कर पहुंची तो बच्ची ने कांपते हुए बताया—"साहब सिंह ने मेरे साथ गलत काम किया।" मां बच्चियों को लेकर तुरंत वापस जयपुर लौटने लगी। रास्ते में मासूम ने एक और भयावह राज़ खोला—"ताऊजी… पिछले तीन साल से मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं।"
ये शब्द किसी भी मां के हृदय को चीर देने के लिए काफी थे।
न्याय की तलाश… और सिस्टम की दीवारें
जयपुर पहुंचकर महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवानी चाही, लेकिन बताया गया कि घटना भरतपुर की है, इसलिए FIR वहीं दर्ज होगी। महिला जब हलेना थाने पहुंची तो पुलिस ने FIR दर्ज करने से साफ मना कर दिया। हताशा, गुस्सा और डर से भरी महिला आखिरकार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। एसपी के आदेश पर FIR दर्ज हुई और दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई।
न्यायालय में लंबी लड़ाई, आखिर मिला इंसाफ
लंबी सुनवाई के बाद साहब सिंह को पहले ही आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी थी। मूलचंद मीणा जमानत पर था, लेकिन नियमित रूप से अदालत में पेश हो रहा था।आज, अदालत ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और दस्तावेजों के आधार पर मूलचंद को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाकर इस मामले पर न्याय की मुहर लगा दी।
मासूम के लिए न्याय—पूरे परिवार के लिए संबल
कई सालों से चल रही इस कानूनी लड़ाई के बाद पीड़ित परिवार की आंखों से आज राहत के आंसू निकले। न्यायालय के इस फैसले ने साबित कर दिया कि भले रास्ता लंबा हो, कठिन हो—लेकिन सच की जीत निश्चित है।

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Web Title-Special Court No. 2 sentences father and son to life imprisonment for raping a 10-year-old girl in Bharatpur
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