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भरतपुर में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 25 हजार जुर्माना

Rape accused sentenced to 20 years, fined 25 thousand - Bharatpur News in Hindi

-13 साल की नाबालिग के घर में घुस कर किया था रेप, पड़ौस में रहता था आरोपी

भरतपुर।
भरतपुर की पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने एक दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पड़ौसी ने ही घर के बगल में रहने वाली नाबालिग से दुष्कर्म किया। जिसके बाद नाबालिग ने अपने माता पिता को फोन कर घटना के बारे में बताया, और नाबालिग के ताऊ ने पुलिस को फोन कर मौके पर बुलाया और आरोपी को घर से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

घटना 8 नवंबर 2020 की है, 13 साल की नाबालिग मथुरा गेट थाना इलाके में रहती है। दीपावली का समय था। नाबालिग के माता पिता ने खील बताशे की ठेली लगाई हुई थी। नाबालिग घर पर अकेली थी। तभी उसका पड़ौसी गोविंदा नाबालिग को अकेला पाकर उसके घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म कर अपने घर चला गया। नाबालिग ने अपने माता-पिता को फोन कर घटना के बारे में बताया। जिसके बाद नाबालिग के माता-पिता घर पहुंचे और घर के सभी लोगों को घटना के बारे में बताया।

तब नाबालिग के ताऊ ने पुलिस कंट्रोल रूम फोन कर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आरोपी को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। मामला महिला थाने में दर्ज किया गया, जिसके बाद गरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 25 हजार का अर्थदंड लगाया है। घटना के दौरान नाबालिग 9वीं क्लास में पढ़ती थी।

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Web Title-Rape accused sentenced to 20 years, fined 25 thousand
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