भरतपुर। भरतपुर शहर के चारों ओर स्थित मिट्टी के कच्चे परकोटे के अंदर सघन आबादी के रूप में काबिज परिवारों को उनके मकान के पट्टे दिए जाएंगे। इनमें नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। जयपुर में आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग की मौजूदगी में हुई मीटिंग में यह निर्णय किया गया। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत निस्तारण बाबत इस बैठक का आयोजन किया गया था। इसको लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आयुर्वेद मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग के लगातार प्रयास अब रंग लाए है। उन्होंने लोगों की वाजिब मांग को देखते हुए भरतपुर से लेकर जयपुर तक प्रयास किए जो अब पूरे होंगे। अब सभी को पट्टे मिलने का सपना पूरा हो पाएगा। बैठक में किए गए निर्णय के मुताबिक परकोटे के अंदर नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-ए के तहत नियमानुसार पट्टे जारी किए जाएंगे। परकोटा क्षेत्र में बने पक्के भवनों के ही पट्टे जारी होंगे। इस क्षेत्र में सड़क चौड़ाई न्यूनतम 20 फीट रखते हुए पट्टे दिए जाएंगे। इसमें नदी नाले के कैचमेंट एरिया को भी छोड़ा जाएगा।
पट्टे जारी करते वक्त यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सीएफसीडी के मार्गाधिकार (अलाइनमेंट) के मध्यम से दोनों ओर 40 फीट रोड छोड़ी जाए। सीएफसीडी रोड की कुल चौड़ाई 80 फीट होगी। प्रतिबंधित रोड को छोड़ते हुए नियमानुसार पट्टे जारी करने की कार्रवाई की जाए। बैठक में नगरीय विकास विभाग के सलाहकार डॉ. जीएस संधु, नगरीय विकास एवं आवासन मंडल के प्रमुख शासन सचिव, स्वयात्त शासन विभाग के निदेशक, मुख्य नगर नियोजक, भरतपुर यूआईटी के सचिव और वरिष्ठ नगर नियोजक उपस्थित थे।
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