भरतपुर। मथुरा रोड स्थित इंडियन ऑयल डिपो के पास फायर की एनओसी ही नहीं है। इसे लेकर अब नगर निगम ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL) को नोटिस जारी किया है। इसमें चेतावनी दी गई है कि यदि जल्दी ही फायर एनओसी नहीं ली तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 194 (7) (एफ) के प्रावधानों के तहत संपत्ति सीज की जा सकती है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
निगम आयुक्त सुभाष गोयल की ओर से मंगलवार को जारी नोटिस में 16 मई, 2023 और 25 मई, 2023 के पत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि अग्निशमन स्टाफ/सिक्योरिटी स्टाफ के लिए OISD के बिंदु संख्या 9.4 बी (XI) के अनुसार ऑयल इंडस्ट्रीज एप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से अग्निशमन संबंधी ट्रेनिंग प्रमाण-पत्र मांगा गया था। लेकिन, आईओसीएल की ओऱ से अभी तक नगर निगम में यह प्रमाण-पत्र पेश नहीं किया गया है। जबकि यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है।
इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओऱ से नगर निगम को 27 मई, 2023 को भिजवाए गए पत्र में भी अग्निशमन ट्रेनिंग संबंधी प्रमाण-पत्र का कोई जिक्र नहीं है। जबकि इससे पहले आईओसीएल को इस संबंध में 16 मई और 25 मई को पत्र लिखे जा चुके हैं। अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूट से अग्निशमन संबंधी ट्रेनिंग का प्रमाण-पत्र पेश करके नगर निगम से फायर की एनओसी प्राप्त करे।
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