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वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी, भरतपुर में कार्यशाला का आयोजन

Drivers informed about traffic rules, workshop organized in Bharatpur - Bharatpur News in Hindi

भरतपुर। सड़क यातायात को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से परिवहन, सड़क सुरक्षा, श्रम और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से एक कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, भरतपुर में व्यावसायिक वाहन चालकों द्वारा निर्धारित समयावधि में वाहन चलाने के विषय पर केंद्रित थी।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पी.एल. बामनिया ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 91 और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, 1961 के तहत व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए प्रतिदिन 8 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे वाहन चलाने का प्रावधान है। इस नियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई। बामनिया ने व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को श्रम विभाग के पोर्टल पर अपनी संस्था का पंजीकरण कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया, खासकर यदि उनके पास दो या अधिक कर्मचारी हैं। जिला परिवहन अधिकारी अभय मुदगल, श्रम विभाग के निरीक्षक मनोज कुमार मीना और यातायात निरीक्षक अजय सिंह ने भी कार्यशाला में कानून के प्रावधानों और पंजीकरण से जुड़ी फीस के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर लगभग 60 व्यावसायिक वाहन मालिक और चालक उपस्थित थे।

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Web Title-Drivers informed about traffic rules, workshop organized in Bharatpur
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