भरतपुर। नगर निगम ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को नोटिस दिए हैं। निगम का कहना है कि इन दोनों संस्थानों ने डिपो और कार्यालय में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए नगर निगम से एनओसी नहीं ली है। जबकि नियमानुसार निगम से एनओसी लिया जाना अनिवार्य है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
नगर निगम आयुक्त सुभाष गोयल ने बताया कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने 21 जनवरी, 2020 के आदेश से आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थानिक और मिश्रित उपयोग वाले संस्थानों के लिए फायर फाइटिंग की एनओसी लिया जाना अनिवार्य किया हुआ है। इसके साथ ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी और अग्निशमन अधिकारियों को समय-समय पर इन संस्थानों का निरीक्षण करने के अधिकार दिए हुए हैं।
उल्लेखनीय है कि मथुरा रोड पर सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के तेल डिपो बने हुए हैं। हालांकि ये तेल कंपनियां समय-समय पर अपने यहां आग की घटनाओं को रोकने के लिए अपने स्तर पर मॉक ड्रिल करती रहती हैं। लेकिन, नियमानुसार फायर फाइटिंग सिस्टम दुरुस्त हैं अथवा नहीं, इसके लिए नगर निगम से एनओसी लिया जाना जरूरी है।
इन संस्थाओं के लिए जरूरी है फायर की एनओसीः
आवासीय-छात्रावास, पेइंग गेस्ट (पीजी), गेस्ट हाउस, धर्मशाला, फ्लैट्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, सर्विस अपार्टमेंट्स (जिनकी ऊंचाई 9 मीटर से अधिक है), वाणिज्यिक- होटल, पांडाल, रेस्टोरेंट, बार, मोटल, रिसॉर्ट, रूफटॉप रेस्टोरेंट, सभी तरह के सभागार भवन, व्यावसायिक एवं व्यापारिक संस्थान, पेट्रोल पंप, फ्यूल स्टेशन, गैस फिलिंग स्टेशन, अन्य ज्वलनशील पदार्थ स्टोरेज इकाई, सभी तरह की हैजार्डस बिल्डिंग, स्टोरेज बिल्डिंग, अस्पताल, नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान, सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय भवन आदि शामिल हैं।
सरकार का आरोप राइट टू हेल्थ बिल के बारे में डॉक्टर फैला रहे हैं भ्रम, रेजिडेंट्स के साथ वार्ता, मांगे मानीं, काम पर लाैटेंगे
रामनवमी पर भक्तों की भीड़ : अयोध्या में दोपहर 12 बजे से शुरू होगा राम जन्मोत्सव, पटना में तैयार हुए 20000 किलो लड्डू
उम्रकैद की सजा के बाद गैंगस्टर अतीक अहमद सुरक्षित पहुंचा साबरमती जेल
Daily Horoscope