भरतपुर। भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय की न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने भ्रष्टाचार के मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए विद्युत विभाग के उप अभियंता को 4 साल की सजा और 25000 का अर्थदंड लगाया है। मामला भरतपुर जिले के जुरहरा कस्बे का है, जहां वर्ष 2002 में विद्युत विभाग के उप अभियंता अमर चंद गुप्ता तैनात थे। उस समय परिवादी दयाचंद जुरहरा की एक प्रेस कनेक्शन को अवैध बताते हुए 1500 सौ रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने 600 रुपए की रिश्वत लेते उप अभियंता अमर चंद गुप्ता को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। न्यायालय में कोर्ट के ट्रायल के दौरान मंगलवार को एसीबी कोर्ट की न्यायधीश तारा अग्रवाल ने उप अभियंता अमर चंद गुप्ता को 4 साल की सजा और 25000 का जुर्माना लगाया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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