• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

रिश्वत मामले में बिजली विभाग के अभियंता को सजा

bharatpur news : Electricity department engineer convicted in case of bribe in bharatpur - Bharatpur News in Hindi

भरतपुर। भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय की न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने भ्रष्टाचार के मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए विद्युत विभाग के उप अभियंता को 4 साल की सजा और 25000 का अर्थदंड लगाया है। मामला भरतपुर जिले के जुरहरा कस्बे का है, जहां वर्ष 2002 में विद्युत विभाग के उप अभियंता अमर चंद गुप्ता तैनात थे। उस समय परिवादी दयाचंद जुरहरा की एक प्रेस कनेक्शन को अवैध बताते हुए 1500 सौ रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने 600 रुपए की रिश्वत लेते उप अभियंता अमर चंद गुप्ता को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। न्यायालय में कोर्ट के ट्रायल के दौरान मंगलवार को एसीबी कोर्ट की न्यायधीश तारा अग्रवाल ने उप अभियंता अमर चंद गुप्ता को 4 साल की सजा और 25000 का जुर्माना लगाया है।


ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-bharatpur news : Electricity department engineer convicted in case of bribe in bharatpur
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: bharatpur news, electricity department bharatpur engineer, electricity department engineer bharatpur, bribe case in bharatpur, anti corruption bureau bharatpur, acb court judge tara agarwal, acb court bharatpur, bharatpur hindi news, bharatpur latest news, rajasthan hindi news, भरतपुुर समाचार, राजस्थान समाचार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर, एसीबी कोर्ट न्यायाधीश तारा अग्रवाल, एसीबी कोर्ट भरतपुर, भरतपुर में रिश्वत मामला, बिजली अभियंता रिश्वत मामला, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, bharatpur news, bharatpur news in hindi, real time bharatpur city news, real time news, bharatpur news khas khabar, bharatpur news in hindi
Khaskhabar Rajasthan Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

राजस्थान से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved