भरतपुर। शिक्षा विभाग में नए शैक्षिक सेवा नियम-2021 के कारण पदोन्नतियों नहीं हो पा रही थी। लेकिन, अब कैबिनेट द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। राजस्थान (राज्य एवं अधीनस्थ) शिक्षा सेवा नियम- 2021 में संशोधन कर यूजी एवं पीजी असमान विषय वालों की पदोन्नतियों के लिए सरकार छूट प्रदान कर रही है। इन्हीं संशोधन में उप प्राचार्य से प्रिंसिपल पदोन्नति में छूट, एग्रीकल्चर व्याख्याता भर्ती नियमों में संशोधन, वाणिज्य व्याख्याता भर्ती में संशोधन, व्याख्याता (विशेष शिक्षा) नव पद सृजन आदि शामिल हैंं।
पहले इन संशोधनों के नहीं होने के कारण गत तीन सत्र से शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नतियां नहीं हो पा रही थीं। जिससे शिक्षकों के हजारों पद खाली पड़े हुए हैं। लेकिन अब इन संशोधनों के होने से करीब 50 हजार शिक्षकों को पदोन्नतियां मिल सकेंगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
संघर्ष समिति के सभा अध्यक्ष कृष्णा सिंह बैंसला एवं शिक्षक नेता विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि कैबिनेट से नियमों में संशोधन के लिए शिक्षक बहुत अधिक समय से आंदोलनरत रहे। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम संशोधनों से विद्यालयों, विद्यार्थियों को विषय अध्यापक मिल सकेंगे, वहीं हजारों रिक्त पद भी भरे जा सकेंगे।
पदोन्नति संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक मुकेश कुमार मीणा ने संशोधन होने पर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री, शिक्षा राज्यमंत्री, शिक्षा सचिव एवं शिक्षा निदेशक का आभार जताया है। प्रदेश अध्यक्ष संघर्ष समिति रामकेस दोसा और प्रदेश संयोजक ऋषि पाकड़ ने बताया कि पिछले दो साल से नियम संशोधन के लिए संघर्षरत थे संशोधन से वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति हो सकेगी।
भरतपुर जिलाध्यक्ष मनेन्द्र चंसौरिया, जिला महामन्त्री विश्वेन्द्र सिंह, जिला संरक्षक लेखराज हैबर, जिला प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह और पूरी प्रदेश कार्यकारिणी ने कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग औऱ शिक्षा राज्यमंत्री जाहिदा खान का आभार व्यक्त किया है। इन्होंने कहा कि महाराज साहब, डॉ गर्ग साहब, जाहिदा खान द्वारा समय-समय पर की गई मदद को राजस्थान के हजारों वरिष्ठ अध्यापक कभी नहीं भूल सकते और पदोन्नति संघर्ष समिति हमेशा इनकी आभारी रहेगीI
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