तस्कर द्वारा काली कमाई से अर्जित संपत्ति को जब्त करवाने की कार्रवाई जारी
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बाड़मेर। बाड़मेर जिला पुलिस ने पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों के तस्कर भैराराम विश्नोई पुत्र भागचंद निवासी शोभाला दर्शन थाना धोरीमन्ना को 1 साल के लिए अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में निरुद्ध किया है इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
एसपी नरेन्द्र सिंह मीना ने बताया कि तस्कर भैरा राम विश्नोई वर्ष 2022 से मई 2024 तक नियमित रूप से अवैध मादक पदार्थ के व्यवसाय व आपराधिक गतिविधियो सहित अवैध नशे के कारोबार मे संलिप्त रहा है। तस्करी के 4 प्रकरण मे स्मैक व एमडी जैसे घातक मादक पदार्थ व मादक पदार्थ की ब्रिकी से प्राप्त नकदी जब्त की गई। इसके विरूद्व पहला प्रकरण 26 सितम्बर,2022, दूसरा 09 मार्च, 2023, तीसरा 17 अगस्त,2023 व चौथा प्रकरण 17 मई, 24 को थाना धोरीमन्ना मे एनडीपीएस एक्ट मे दर्ज होकर चालान हुए।
जमानत होने के चंद दिनो बाद ही तस्कर भैरा राम दूसरे प्रकरण में गिरफ्तार हुआ। इस प्रकार अवैध मादक पदार्थो से तस्करी से मिलने वाले अवैध धन से अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहकर आमजन मे खौफ पैदा करता था। जिससे अपराधी के विरूद्ध आम आदमी सूचना देने व साक्ष्य देने से घबराते थे। इसी भय का फायदा उठाकर भैराराम काफी लम्बे समय से कानून के शिकंजे मे आने से बचता रहा। मादक पदार्थ तस्करी से युवाओ के स्वास्थ्य व कल्याण एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ने से अन्य कोई विकल्प नही होने के कारण इसके विरूद्व पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 के अन्तर्गत धारा 3 के तहत प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग राजस्थान सरकार को भिजवाया गया।
गृह विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा प्रकरण की समीक्षा कर पेश किये गये ठोस तथ्यों के आधार पर आज मंगलवार को तस्कर भैराराम बिश्नोई को एक साल के लिए निरूद्व करने का आदेश पारित किया गया। इस अवधि के दौरान अपराधी न्यायिक अभिरक्षा में हाईसेक्युरटी जेल अजमेर मे निरूद्व रहेगा।
जिला पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी मे लिप्त अपराधियो के विरूद्व कठोर प्रभावी कार्यवाही अमल मे लाई जा रही है। अवैध मादक पदार्थो की तस्करी से अर्जित अवैध सम्पति को जब्त करवाने की कार्यवाही की जा रही है।
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