बारां। डोल मेला पर्व, ईदुलजुहा, रामदेव जयंती, तेजा दशमी, अन्नत चतुर्दशी, नवरात्रा स्थापना, दुर्गाष्टमी, दुर्गानवमी, दशहरा पर्व एवं ताजिया (मोहर्रम) को दृष्टिगत रखते हुए उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बारां बद्रीलाल राठौर ने नगर परिषद क्षेत्र बारां में निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
शहर में लोकशांति व कानून व्यवस्था की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है जो 30 अगस्त 2017 सायं 5 बजे से 2 अक्टूबर 2017 तक प्रभावी रहेगा।
निषेधाज्ञा लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति आग्नेय व तेज धार वाले आयुध साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण रखने की छूट होगी। सुरक्षा बलों में नियुक्त कार्मिकों पर यह प्रतिबंध नहीं होगा।
आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति नगर में उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगा सकेगा ओर न ही कोई ऐसा प्रदर्शन कर सकेगा जिससे किसी अन्य व्यक्ति की साम्प्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। डोल शोभा यात्रा के दौरान असुरक्षित भवन, पानी की टंकी, अन्य कोई असुरक्षित स्थान पर खडे होकर जुलूस देखने पर मनाही रहेगी। आदेश की अवहेलना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही अमल में ली जाएगी।
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