बारां, । बारां जिला एसपी राजकुमार चौधरी ने शराब के नशे में सहकर्मी कांस्टेबल पर कांच की बोतल से जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट से दोषी करार दिए गए कांस्टेबल भैरूलाल सहरिया पुत्र भंवरलाल बेल्ट नंबर 1216 को राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
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एसपी चौधरी ने बताया कि कांस्टेबल भैरूलाल सहरिया पुलिस लाईन बारां में पदस्थापित था। लाईन की बैरिक में 8 सितंबर 2019 को शराब के नशे में अपने सहकर्मी कांस्टेबल कीमत राम सहरिया पर शराब की कांच की बोतल से हमला किया। जिससे कीमत राम के ललाट व आंख की भोंह पर गम्भीर चोटें आई। इस संबंध में कानिस्टेबल भैरूलाल के विरू़द्ध थाना कोतवाली में मुकदमा आईपीसी की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
जिसमे अनुसंधान के बाद कानिस्टेबल भैरूलाल के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर 23 अक्टूबर 2019 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चालान पेश किया गया। इस प्रकरण में न्यायालय ने 22 अगस्त 2024 को आरोपी कांस्टेबल को दोषी करार देते हुए जुर्म धारा 341 के अंतर्गत 01 माह के साधारण कारावास एवं धारा 324 के अंतर्गत 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए जाने पर एसपी चौधरी द्वारा राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियत्रंण और पुनरावेदन)नियम 1958 के नियम-19 (प) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांस्टेबल भैरूलाल सहरिया हाल निलंबित को तत्काल प्रभाव से राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया।
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