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चैक अनादरित होने पर छह माह की सजा

Baran: Six months punishment for Check disrespect - Baran News in Hindi

बारां । न्यायालय सिविल न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी शारिक हुसैन ने 27 अप्रेल 2013 से लंबित प्रकरण जिसमें परिवादी सत्यनारायण पुत्र बिरधीलाल महाजन अस्पताल रोड बारां ने मुल्जिम चैथमल राठौर पुत्र रामनिवास निवासी मधुवन रिसोर्ट के पास, लंका कालोनी बारां के विरूद्व निर्णय पारित किया है।

परिवादी ने मुल्जिम को तीन लाख रूपए नगद अदा किए थे। इस पर मुल्जिम चैथमल राठौर ने यूनियन बैंक आफ इंडिया का चैक परिवादी को दिया था जिसे बैंक में लगाए जाने पर अपर्याप्त निधि होने के कारण बैंक द्वारा डिसओनर कर दिया। न्यायालय द्वारा 24 मई को मुल्जिम को दोषी मानते हुए 6 माह के साधारण कारावास व तीन लाख रूपए मय 8 प्रतिशत की दर से ब्या राशि के अदा करने के आदेश दिए है। परिवादी की ओर से एडवोकेट घनश्याम एडवोकेट ने पैरवी की है।

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Web Title-Baran: Six months punishment for Check disrespect
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