बारां । न्यायालय सिविल न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी शारिक हुसैन ने 27 अप्रेल 2013 से लंबित प्रकरण जिसमें परिवादी सत्यनारायण पुत्र बिरधीलाल महाजन अस्पताल रोड बारां ने मुल्जिम चैथमल राठौर पुत्र रामनिवास निवासी मधुवन रिसोर्ट के पास, लंका कालोनी बारां के विरूद्व निर्णय पारित किया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
परिवादी ने मुल्जिम को तीन लाख रूपए नगद अदा किए थे। इस पर मुल्जिम चैथमल राठौर ने यूनियन बैंक आफ इंडिया का चैक परिवादी को दिया था जिसे बैंक में लगाए जाने पर अपर्याप्त निधि होने के कारण बैंक द्वारा डिसओनर कर दिया। न्यायालय द्वारा 24 मई को मुल्जिम को दोषी मानते हुए 6 माह के साधारण कारावास व तीन लाख रूपए मय 8 प्रतिशत की दर से ब्या राशि के अदा करने के आदेश दिए है। परिवादी की ओर से एडवोकेट घनश्याम एडवोकेट ने पैरवी की है।
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