बारां। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार बारां जिले के समस्त न्यायालय परिसरों में शनिवार को सभी मामलों की पंचम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। बारां जिला मुख्यालय पर सुबह 10 बजे जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार माहेश्वरी ने दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का शुभारम्भ किया। जिला मुख्यालय पर 7 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया। वहीं उपखण्ड व तालुका मुख्यालयों पर भी अलग-अलग बैंचों का गठन कर राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव लोकेश कुमार शर्मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 3769 मुकदमों को चिन्हित कर उनके पक्षकारान को समझौता वार्ता के लिए नोटिस जारी किए गए तथा राजीनामा के लिए ए.डी.आर.सेन्टर जिला न्यायालय परिसर एवं तालुकाओं में गठित की गई लोक अदालत बैंच के समक्ष उपस्थित होने के लिए तलब किया गया। कुल मामलों में से 202 लम्बित प्रकरण तथा प्री-लिटिगेशन स्टेज के भी 120 मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। इस प्रकार कुल 322 प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण हुआ।
इस बार की राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का एन. आई. एक्ट का एक प्रकरण दस वर्ष से भी अधिक पुराना निस्तारित हुआ। पक्षकारान ने राष्ट्रीय लोक अदालत का फायदा जानकर प्रकरण को आपसी राजीनामे से निस्तारित करके गले मिलकर अपने रिश्तों को पुनर्जीवित किया। राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों का निस्तारण करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश रविन्द्र कुमार माहेश्वरी के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर 7 बैंचों का गठन किया गया, जिसमें एक बैच में स्वयं जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार माहेश्वरी, दूसरी बैंच में अरुण कुमार दुबे न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय तीसरी बैंच में भंवर भदाला विशिष्ठ न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. कोर्ट), चतुर्थ बैंच में लोकेश कुमार शर्मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बतौर अध्यक्ष बैठे और कई प्रकरणों का निस्तारण किया। अन्य बैंच में मोहन लाल जाट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां, रोहित सक्सेना न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अंबिका सिंह अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अध्यक्षता की। बैंचों में महेश त्यागी, अशोक कुमार शर्मा, हरिनारायण सिंह, बृजमोहन राठोर, धर्मेन्द्र सिंह सोलंकी, श्याम सुन्दर पालीवाल, रमेश चन्द शर्मा, ललित नागर ने सुनवाई की।
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