बारां। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर डॉ. एस.पी. सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2018 के तहत राजनीतिक दलों के बैंक खातों, राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों व उनके रिश्तेदारों के बैंक खाते एवं संदेहास्पद लेन-देन की मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव कराए जा सकें।
डॉ. सिंह शनिवार को मिनी सचिवालय सभागार में बैंकर्स की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में बैंकर्स की भूमिका अहम है। वे बैंक के माध्यम से विभिन्न संदेहास्पद लेन-देन की सूचना प्रस्तुत करेंगे और उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैंकर्स द्वारा आरटीजीएस के संदेहास्पद लेन-देन, राजनीतिक दलों के खाते के लेन-देन, राजनीतिक दल के प्रत्याशी व उसके रिश्तेदारों के बैंक खाते की लेन-देन एवं अन्य संदेहास्पद लेन-देन को चिन्ह्ति कर जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित किया जाएगा एवं उसके आधार पर संदेहास्पद लेन-देन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि राजनीतिक दल द्वारा प्रत्याशी घोषित करने के साथ उस प्रत्याशी का नया बैंक खाता खोला जाएगा और उसके समस्त लेन-देन इसी खाते के माध्यम से होंगे। निर्वाचन व्यय के तहत प्रत्याशी 20 हजार रुपए तक नकद व्यय कर सकेंगे। इससे अधिक का व्यय चैक के माध्यम से करना होगा और यह सभी व्यय प्रत्यार्शी के शेडो रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, जिससे वह निर्वाचन व्यय की 28 लाख रुपए की सीमा से अधिक व्यय न हो। इसी क्रम में यदि 10 लाख से अधिक का कोई लेन-देन होता है तो बैंकर्स के माध्यम से आयकर विभाग को सूचित किया जाएगा, जिससे उस लेन-देन की जांच हो सके। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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