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RERA का झटका: 90 प्रतिशत पैसा देने के बाद भी नहीं मिलेगा रिफंड, खरीदार को फ्लैट का कब्जा ही लेना होगा

RERA shock: No refund even after paying 90% of the money, buyer must take possession of the flat - Alwar News in Hindi

गिरिराज अग्रवाल। अलवर राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने फ्लैट खरीदारों और बिल्डरों के लिए एक अहम और नजीर बनने वाला फैसला सुनाया है। जयपुर के चर्चित प्रोजेक्ट टेराज़ा ग्रीन्स (Terraza Greens) से जुड़े मामले में रेरा ने साफ कर दिया है कि यदि परियोजना Completed श्रेणी में आ चुकी है, तो खरीदार को रिफंड नहीं मिलेगा, बल्कि फ्लैट का कब्जा ही लेना होगा।
रेरा में दर्ज शिकायत में अलवर निवासी नितेश गुप्ता ने बिल्डर गोवर्धन हाइट्स LLP के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने वर्ष 2021 में फ्लैट बुक किया था, जिसकी कुल कीमत करीब 23.80 लाख रुपये थी। नितेश गुप्ता ने जुलाई 2023 तक 90 प्रतिशत से अधिक भुगतान (21.63 लाख रुपये) कर दिया, लेकिन तय समय नवंबर 2023 तक फ्लैट का कब्जा नहीं मिला।
शिकायतकर्ता का आरोप था कि बिल्डर ने न तो समय पर कब्जा दिया और न ही ई-मेल व कॉल का जवाब दिया, जिससे उनका मानसिक तनाव बढ़ा। इसी आधार पर उन्होंने रेरा से पूरी जमा राशि ब्याज सहित वापस दिलाने की मांग की थी। वहीं, बिल्डर की ओर से दलील दी गई कि परियोजना को फोर्स मेजर (Force Majeure) के आधार पर समय विस्तार मिला था और अब यह प्रोजेक्ट रेरा पोर्टल पर Completed दिखाया जा रहा है। बिल्डर ने यह भी कहा कि इस स्तर पर रिफंड देने से अन्य खरीदारों के अधिकार प्रभावित होंगे।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद रेरा के सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि परियोजना पूर्ण हो चुकी है और कम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी अपलोड किया जा चुका है, इसलिए इस स्थिति में खरीदार को परियोजना से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि, रेरा ने खरीदार को राहत देते हुए यह आदेश भी दिया कि बिल्डर 1 दिसंबर 2023 से कब्जा ऑफर करने तक देरी की अवधि पर 10.80% वार्षिक ब्याज देगा। यह ब्याज राशि शेष भुगतान में समायोजित की जाएगी। रेरा ने बिल्डर को 45 दिनों के भीतर वैध कब्जा प्रस्ताव (Valid Offer of Possession) देने के निर्देश दिए हैं।

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Web Title-RERA shock: No refund even after paying 90% of the money, buyer must take possession of the flat
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