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RAJ-RERA: रूहानी डेवलपर्स के खिलाफ एक तरफा फैसला; 45 दिन में रिफंड का आदेश

RAJ-RERA: Ex-parte decision against Ruhani Developers; refund ordered within 45 days - Alwar News in Hindi

खास खबर। तिजारा राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ-RERA) ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत गरीबों को आशियाने का सपना दिखाकर पैसे ऐंठने और फिर प्रोजेक्ट को अधर में छोड़कर न्यायिक प्रक्रियाओं से भागने वाले गैर-जिम्मेदार प्रमोटरों पर कानूनी शिकंजा कस दिया है। रेरा कोर्ट ने तिजारा (अलवर) क्षेत्र से जुड़े प्रोजेक्ट रूहानी ग्रीन्स के प्रमोटर मैसर्स रूहानी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एकतरफा फैसला सुनाया है। ...फैसला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करिए।
रेरा सदस्य सुधीर कुमार शर्मा की पीठ ने प्रमोटर द्वारा बार-बार नोटिस की अवहेलना करने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए पीड़ित आवंटी रमेश चंद के पक्ष में रिफंड का आदेश पारित किया है और बिल्डर को जमा राशि 45 दिनों में लौटाने का अल्टीमेटम दिया है।
यह पूरा विवाद तिजारा (अलवर) निवासी पीड़ित आवंटी रमेश चंद द्वारा RERA अधिनियम की धारा 31 के तहत दायर शिकायत से जुड़ा है। आवंटी ने वर्ष 2017 में 'मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015' (CMJAY) के तहत विकसित किए जा रहे प्रोजेक्ट 'रूहानी ग्रीन्स' में फ्लैट नंबर E-5-004 को ₹8,80,000/- की अनुमानित लागत पर बुक किया था।
आवंटी ने किस्तों में चेक के जरिए कुल ₹59,500/- का भुगतान प्रमोटर को कर दिया। लेकिन प्रमोटर ने न तो आवंटी के साथ कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल निष्पादित किया और न ही प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ाया। हद तो तब हो गई जब बिल्डर ने 13 दिसंबर 2023 को रेरा में खुद ही प्रोजेक्ट का पंजीकरण रद्द (Revocation) कराने का आवेदन लगा दिया, जिसे रेरा कोर्ट ने 8 जुलाई 2024 को सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बावजूद प्रमोटर ने न तो निर्माण पूरा किया और न ही आवंटी का पैसा लौटाया।
रेरा कोर्ट ने 24 अप्रैल, 1 मई और 2 जुलाई 2026 को प्रमोटर को स्पीड पोस्ट और माध्यमों से नोटिस तामील कराए, लेकिन रूहानी डेवलपर्स ने न तो कोई जवाब पेश किया और न ही अंतिम बहस के दौरान कोई प्रतिनिधि भेजा। इस पर कोर्ट ने प्रमोटर के खिलाफ एकतरफा (Ex-Parte) कार्यवाही अमल में लाई।
रेरा की लॉ रिसर्च विंग की तकनीकी जांच में प्रमोटर की गंभीर लापरवाही उजागर हुई। जैसे कि प्रमोटर ने केवल एक बार एक्सटेंशन लिया था, जिसकी मियाद 31 दिसंबर 2021 को ही समाप्त हो चुकी है। प्रोजेक्ट पिछले 5 सालों से आधिकारिक रूप से 'लैप्स' (Lapsed) श्रेणी में डिफ़ॉल्ट पड़ा है। प्रमोटर ने आज तक रेरा वेब पोर्टल पर न तो कोई त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (QPR) अपलोड की है और न ही कोई वार्षिक रिपोर्ट (APR) दाखिल की।
रेरा सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने आवंटी की वकील पूजा विजय की दलीलों और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद निर्देश दिए कि प्रोजेक्ट के पूरी तरह ठप और 'लैप्स' होने के मद्देनजर प्रमोटर कंपनी आवंटी द्वारा जमा कराई गई पूरी मूल राशि ₹59,500/- बिना किसी दंडात्मक कटौती के शत-प्रतिशत वापस लौटाएगी। प्रमोटर 'रूहानी डेवलपर्स' को आदेश पोर्टल पर अपलोड होने के 45 दिनों के भीतर इस रिफंड का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

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Web Title-RAJ-RERA: Ex-parte decision against Ruhani Developers; refund ordered within 45 days
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