अलवर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में प्रवेश हेतु 30 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अनिल माच्या ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित अलवर जिले में स्थापित अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष पिछडा वर्ग/आर्थिक कमजोर वर्ग/मिरासी एवं भिश्ती समुदाय श्रेणी छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है जिसके लिए इच्छुक विद्यार्थी 30 जुलाई 2024 तक एसएसओ आईडी के माध्यम से विभाग के पोर्टल पर ई-मित्रा के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करके प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा भोजन, आवास, बिस्तर, यूनिफार्म, गर्म कपड़े एवं विद्या संबल योजना में ट्यूशन निःशुल्क करवाया जाएगा। जिले में राजगढ, सकट, मल्लाणा, कठूमर, खेडली, गढीसवाईराम, रैणी, टिटपुरी, लक्ष्मणगढ, उमरैण तथा थानागाजी में कक्षा 6 से 12 तक के बालक छात्रों के लिए तथा अलवर शहर में कॉलेज स्तरीय छात्राओं, कक्षा 6 से 12 तक के छात्रा/छात्राओं हेतु विभाग के छात्रावास संचालित है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने बताया कि सीमित स्थान पर पहले आओ-पहले पाओ एवं पात्राता अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संबंधित छात्रावास, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय एवं जिला कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदक छात्रा राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा गत कक्षा में 40 प्रतिशत व इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।
छात्रा/छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन छात्रा-छात्राओं के माता-पिता राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं एवं लेवर 11 तक (अधिकतम 5 लाख रूपये वार्षिक) वेतन प्राप्त कर रहे हों वे अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्रा होंगे।
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