अलवर/बानसूर/नीम का थाना/जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि 14 अगस्त को हमने सीमावर्ती जिलों में ‘शहादत को सलाम’ कार्यक्रम आयोजित किया, लेकिन हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों की याद में आयोजित इस कार्यक्रम को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पैसे की बर्बादी बताया। ऐसा कहकर पूर्व मुख्यमंत्री ने हमारे शहीदों और हमारे जांबाज सैनिकों का अपमान किया है, जिनकी वजह से आज हम और हमारा देश सुरक्षित है। शहीदों के इस अपमान के लिए प्रदेश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उन्हें इसके लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
राजे शनिवार को बानसूर में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहीं थीं। उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए देश हित से पहले खुद का हित है, लेकिन हम अपने शहीदों के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं।
शहीद सैनिकों के आश्रितों को मिलेगी सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाले शहीदों के परिवारों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने, मैडल धारकों की पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी करने और पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा में 5 प्रतिशत आरक्षण जैसे प्रावधान किए गए हैं।
शहीद परिवारों को मिलने वाला सम्मान भत्ता दोगुना होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद परिवारों को मिलने वाला सम्मान भत्ता दोगुना किया जाएगा। शहीदों के परिजनों को उनके वाजिब कामों के लिए भटकना नहीं पड़े, इसके लिए प्रदेशभर के पुलिस थानों में संबंधित क्षेत्र के शहीदों और सैनिकों की सूची होगी। क्षेत्र के थानाधिकारी समय-समय पर उनके परिजनों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद करेंगे।
एनडीए के लिए दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण
राजे ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में जाने के इच्छुक 11वीं एवं 12वीं कक्षा के बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए सीकर जिले में महाराव शेखाजी के नाम पर एक स्कूल शीघ्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 21 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करने के साथ भूमि आवंटन भी कर दिया गया है। इस आवासीय संस्थान में ब्रिगेडियर रैंक के सेवानिवृत्त आर्मी ऑफिसर डायरेक्टर होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। छोटी बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है।
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