अलवर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) कोर्ट संख्या-2 तिजारा ने विवाहिता का अपहरण कर कमरे में बंधक बनाकर देशी कट्टे का भय दिखाकर गैंगरेप मामले में दो आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
ADJ शंकरलाल गुप्ता ने दोनों अभियुक्त अख्तर अली उर्फ मिस्सा (30) पुत्र रमजान निवासी जैरोली (तिजारा) व सकील (24) पुत्र मगरूदीन निवासी पढेनी थाना तावड़ू (हरियाणा) को 20-20 साल के कठोर कारावास के अलावा एक एक लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक सुनील जैन ने बताया कि पीडि़ता ने 17 अगस्त 2016 को तिजारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 अगस्त 2016 को मुलजिम अख्तर अली व सकील ने उससे सामूहिक दुष्कर्म किया।
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